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शिक्षा विभाग से बड़ी खबर: आरटीई के तहत अब इस दिन से हो सकेंगे प्रवेश

जयपुर। राज्य के प्राइवेट स्कूल्स में राइट टू एज्यूकेशन आटीई के तहत एडमिशन अब बीस दिसम्बर तक हो सकेंगे। दरअसल, शिक्षा विभाग ने पूर्व में आवेदन कर चुके स्टूडेंट्स के फार्म को चैक करने की लास्ट डेट बढ़ाकर बीस दिसम्बर कर दी है। ऑनलाइन एडमिशन के प्रोसेस में परिवर्तन होने से बड़ी संख्या में स्कूल संचालकों ने फार्म रिजेक्ट कर दिए थे, जबकि उनके प्रवेश हो सकते थे। ऐसे में रिजेक्ट फार्म को फिर से स्वीकार करने का अवसर दिया गया है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार सेशन 2021-22 में आरटीई प्रवेश के लिए जारी टाईम फ्रेम के दौरान प्राइवेट स्कूल्स ने जिन आवेदन पत्रों को निरस्त किया है, उन्हे पुन: अनलॉक कर दिया गया है ताकि पूर्व में भूलवश निरस्त फॉर्म पर उचित कार्यवाही की जा सकें। ये फार्म अब स्वीकृत भी हो सकते हैं और निरस्त भी। साथ ही गार्जन से जरूरी कागजात भी अब लिए जा सकते हैं।
प्राइवेट स्कूल्स बीस दिसम्बर तक नॉनआरटीई स्टूडेंट्स के अनुपात में नियमानुसार आरटीई छात्रों को प्रवेश दे सकेंगे। इसके लिए निर्धारित दिनांक तक जैसे-जैसे नॉनआरटीई छात्रों की एन्ट्री की जाएगी, पोर्टल द्वारा स्वत: ही वरीयता क्रम में आने वाले आरटीई छात्र संबंधित विद्यालय के लॉगिन में प्रवेश हेतु प्रदर्शित होने लगेगे। अत: सभी स्कूल्स अब नॉन आरटीई छात्रों की पोर्टल पर प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित कर सकेंगे।
गार्जन को देनी होगी सूचना
प्राइवेट में सत्यापित आरटीई छात्र यदि विद्यालय में बीस दिसम्बर तक आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति जमा नहीं करवाता है तो स्कूल्स को गार्जन को टेलीफोन या अन्य माध्यम से निर्धारित समय मे सम्पर्क कर जानकारी देनी होगी कि उनका फार्म कागजातों के अभाव में निरस्त हो रहा है। ऐसे में वो अपने कागजात जमा करा दें।अगर इसके बाद भी गार्जन कागजात नहीं देता है तो फार्म निरस्त हो सकता है।

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