शिक्षा विभाग से आई बडी खबर: सभी डेपुटेशन किया रद्द, इस दिन तक नहीं आये स्कूले तो होगी कार्यवाही
बीकानेर। शिक्षा विभाग ने सारे डेपुटेशन और कार्यव्यवस्था में इधर-उधर लगाए गए शिक्षकों-कार्मिकों के आदेश एक साथ रद्द कर दिए हैं। सभी को आदेश दिया है बगैर रिलीव हुए 31 जुलाई तक अपने मूल स्कूल या ऑफिस में ज्वाइन करो। नियंत्रण करने वाले अधिकारियों को कहा गया है, आपके अधीन कोई कर्मचारी इस दिन तक डेपुटेशन से लौटकर ज्वाइन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो।
आदेश यूं तो डेपुटेशन-कार्यव्यवस्था वाले सभी शिक्षकों पर लागू है लेकिन खासतौर पर उन शिक्षकों के लिए हैं जो चुनाव, पल्स पोलियो, जनगणना, आपदा राहत जैसे कामों के बहाने डेपुटेशन पर गए और अवधि पूरी होने के बावजूद अब तक स्कूलो में नहीं लौटे। शिक्षा निदेशक कानाराम ने स्पष्ट कहा है, निश्चित समय के इन अभियानों का काम पूरा होने के बाद नहीं लौटना नितांत अस्वीकार्य है। आदेश में सख्ती इतनी है कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि-इस आदेश की अक्षरश: पालना हो।
राजस्थान के स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण जगह-जगह तालाबंदी हो रही है। थोड़ा पीछे जाएं तो शिक्षामंत्री के बीकानेर जिले में ही पिछले साल सोढ़वाली स्कूल के बच्चे अपने गांव से बीकानेर तक शिक्षक मांगने पैदल चले। इनके पांवों में छाले पड़ गए। रात रास्ते में बिताई। बीते महीनेभर में प्रदेश के लगभग 15 से ज्यादा स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण तालाबंदी के समाचार सामने आए हैं।
विशेष परिस्थिति में, राज्यहित में और शिक्षा का अधिकार की धारा-27 के अनुमत कार्यों में अत्यावश्यक होने पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ऑनलाइन प्रस्ताव निदेशक को भेजेंगे। निदेशालय से सक्षम स्वीकृति जारी की जाएगी। इसके बाद ही प्रतिनियुक्ति या कार्यव्यवस्था के लिए भेजा जाएगा। ऐसे में संस्था प्रधानों से कहा गया है कि इस प्रक्रिया से मिली हुई सक्षम स्वीकृति के बिना कोई आदेश आता है तो कार्मिक को रिलीव ही नहीं करें।
शिक्षा विभाग में ही सरकार की सक्षम स्वीकृति से नियम 144 च्कच् के मुताबिक प्रतिनियुक्त कार्मिकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।