बीएड अभ्यर्थी एक बार फिर मायूस, रीट लेवल-1 में नहीं कर सकेंगे आवेदन - Khulasa Online बीएड अभ्यर्थी एक बार फिर मायूस, रीट लेवल-1 में नहीं कर सकेंगे आवेदन - Khulasa Online

बीएड अभ्यर्थी एक बार फिर मायूस, रीट लेवल-1 में नहीं कर सकेंगे आवेदन

राजस्थान में REET के लिए बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बीएसटीसी और बीएड विवाद पर अंतिम सुनवाई होनी थी। वहीं, केन्द्र सरकार की और से 30 मार्च को नई SLP (स्पेशल लीव पिटीशन) दायर की गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को जोड़ते हुए अब 19 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है। राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब रीट भर्ती 2022 में भी बीएड अभ्यर्थी लेवल-1 के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

बीएड अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रेड थर्ड टीचर की तैयारी कर रहे बीएड अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। इसके बाद अब राजस्थान में 23 और 24 जुलाई को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी बीएड अभ्यर्थी लेवल-1 की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। क्योंकि भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए सिर्फ 10 मई तक ही आवेदन किया जा सकता है। जबकि कोर्ट इस पूरे विवाद पर अब 19 जुलाई को सुनवाई करेगा। ऐसे में कोर्ट के फैसले के बाद ग्रेड थर्ड टीचर बनने का सपना देख रहे 10 लाख बीएड अभ्यर्थी को एक बार फिर मायूस हो गए हैं।

बीएसटीसी और बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में बीएसटीसी अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा और एडवोकेट विज्ञान शाह की ओर से पैरवी की गई। बीएड अभ्यर्थियों की ओर से भारत सरकार के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल परमजीत सिंह और नरेश कौशिक की ओर से पैरवी की जा रही है।

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