इंस्टीटयूट की अध्यापिका के साथ ज्यादती करने वाले युवक को जमानत खारिज - Khulasa Online इंस्टीटयूट की अध्यापिका के साथ ज्यादती करने वाले युवक को जमानत खारिज - Khulasa Online

इंस्टीटयूट की अध्यापिका के साथ ज्यादती करने वाले युवक को जमानत खारिज

श्रीगंगानगर। आईलेट्स कोचिंग इंस्टीटयूट की अध्यापिका युवती से सरेराह ज्यादती करने की कोशिश के आरोपी रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 58 जीबी निवासी मानवेंद्रसिंह खेरा पुत्र गुरलालसिंह की जमानत याचिका एडीजे कोर्ट से भी खारिज हो गई है।
इस संबंध में आरोपी की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश की गई थी। वहां से सुनवाई के लिए एडीजे टू कोर्ट में भेजी गई थी। अदालत ने आरोपी के खिलाफ अपराध के आरोपों की समीक्षा कर गंभीरता देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
आरोपी को महिला थाना पुलिस के जांच अधिकारी हैड कांस्टेबल विजेंद्रसिंह मीणा ने 21 सितंबर को गिरफ्तार कर 22 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे।
पीडि़ता के अधिवक्ता आशीष व्यास ने बताया कि आरोपी की ओर से लगाई गई जमानत याचिका पर 24 सितंबर को निर्णय दिया गया है। इसमें आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
आरोपी के खिलाफ पीडि़ता ने मुकदमे में आरोप लगाए हैं कि 9 सितंबर की रात 8:15 से 8:30 बजे के बीच आरोपी रोल एक्सप्रेस कैफे के मालिक मानवेंद्रसिंह खेरा, उसके साथी हसलीन कैफे के मालिक घड़साना निवासी हेमंतजोत बराड़ व उनके साथ एक अन्य काले रंग की वेरना कार पर सवार होकर आए।
आरोपियों ने एच ब्लॉक डिग्गी के पास पीडि़ता को जबरदस्ती कार में डालने का प्रयास किया। पीडि़ता से मारपीट की, निजी अंगों को बुरी नीयत से छुआ और सरे राह निर्वस्त्र करने के प्रयास किए। इस पर दर्ज मुकदमे की जांच में मानवेंद्रसिंह खैरा पर लगाए गए आरोप सही पाए गए।
आरोपियों ने पीडि़ता को धमकियां भी दी थी। इसके आरोप प्रमाणित पाए जाने पर यह धारा भी जोड़ दी गई है। पीडि़ता के स्वास्थ्य परीक्षण में उसके निजी अंगों पर चोटों के निशान पाए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट प्रमाणित पाई गई है। पीडि़ता की मेडिकल रिपोर्ट,घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और पीडि़ता के मजिस्ट्रेट बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

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