
जानलेवा हमले के आरोपियों की जमानत खारिज, जेल भेजा






खुलासा न्यूज, बीकानेर। गंगाशहर थाना क्षेत्र में पिज्जा लेने गये मोहता सराय निवासी निखिल पुरोहित पर जानलेवा हमले के आरोपियों की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। दरअसल आरोपियों ने हथियारों से लैस होकर पूर्व रंजिश के चलते एक राय होकर जान से मारने की नियत से निखिल पुरोहित पर जानलेवा हमला किया था। इस दौरान आरोपियों ने फायर किया तथा परिवादी को रेस्टोरेन्ट के सामने लात मारकर मोटरसाईकिल से गिराया एवं आरोपी अनिल भाटी निवासी रानीसर बास, गोपी तंवर, देवकिशन निवासी रानीसर बास, अरूण उर्फ अन्ना माली तथा दो-तीन अन्य लोगों ने घेरा देकर जान से मारने की नियत से तलवार, लाठियों एवं सरियों से हमला किया। जिसका मुकदमा 16 फरवरी को गंगाशहर पुलिस थाने में दर्ज हुआ। जिस पर आरोपी अनिल भाटी, अरूण उर्फ अन्ना, ताराचन्द उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजि. संख्या 4, बीकानेर के समक्ष पेश किया। जिस पर परिवादी की तरफ से अधिवक्ता निमिषा शर्मा ने अपराध की गम्भीरता से न्यायालय को अवगत करवाया तथा वर्तमान में ऐसे गम्भीर अपराधों के कारण समाज में फैल रहे आंतकिंत माहौल की रोकथाम हेतु उनकी जमानत का विरोध किया। जिस पर न्यायालय द्वारा तीनों आरोपीगण की जमानत अस्वीकार कर उन्हें जेल भेज दिया।


