127 दिन बाद पोक्सो कोर्ट ने गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई - Khulasa Online 127 दिन बाद पोक्सो कोर्ट ने गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई - Khulasa Online

127 दिन बाद पोक्सो कोर्ट ने गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई

बूंदी. बूंदी में मासूम से गैंगरेप और हत्या के मामले में पोक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए मृत्यदंड की सजा दी है साथ ही जुर्माना लगाया गया है। दरिंदों ने दरिंदगी की सभी हदों को पार करते हुए पहले नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म फिर नृशंस हत्या की थी। 127 दिन बाद कोर्ट ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।

काला कुआं गांव के पास जंगल में बकरियां चराने गई 15 साल की मासूम से 23 दिसंबर 2021 में साथ गांव के जवाई सुल्तान भील उम्र 27 वर्ष छोटू लाल उम्र 62 वर्ष 17 साल के नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं बच्ची को बुरी तरह से दातों से जगह.जगह कांटा भी था। नाखूनोंसे नोचा घसीटा और पत्थर मारे और चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। शरीर पर चोट के 19 निशान थे। दरिंदगी की ऐसी हदें पार की गई थी कि हत्या के बाद भी शव के साथ दुष्कर्म किया।

12 घंटे में पुलिस ने दरिंदों को दबोचा था
दुष्कर्मी छोटू लाल को बच्ची नाना कहती थीए जबकि नाबालिग उसका जानकार थाण् घटना की जानकारी तब लगी थी जब देर शाम तक मासूम घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। परिवार वालों ने तलाश शुरू की तो उसका शव जंगल में पड़ा मिला, तब पुलिस को सूचना दी गई और 10 थानों की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 12 घंटे में पुलिस ने दरिंदों को धर दबोचा था।

 

दुष्कर्म के केस में पोस्ट को कोर्ट नंबर 2 में न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने अंतिम सुनवाई की। अदालत में इस केस पर आखिर फैसला आ गया। अदालत में सुनवाई के दौरान 22 गवाह और 79 दस्तावेज पेश किए। इसमें डीएनए रिपोर्ट एफ एसएल रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ डॉक्टरों की अंतिम राय सहित अन्य शामिल है।

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