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प्रशासन शहर के संग अभियान में पट्टे जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पट्टा वितरण को लेकर बड़े आदेश जारी किये हैं. हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने राज्य सरकार की ओर चलाये जा रहे प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान में  5 अहम कैटेगिरी में पट्टा जारी करने पर रोक (Ban) लगा दी है. रोक के बाद अब पार्क की भूमि, वन भूमि, गोचर भूमि, मन्दिर की भूमि और कच्ची बस्तियों के पट्टे होंगे जारी नहीं होंगे. जोधपुर हाईकोर्ट के जस्टिस संगीत राज लोढ़ा और जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने रोशन व्यास की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह रोक लगाई हैयाचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज बोहरा ने पक्ष रखते हुये  खुलासा एक्सक्लूसिव हाईकोर्ट को बताया कि सरकार प्लान के अनुसार पट्टे जारी नहीं कर रही है.  खुलासा एक्सक्लूसिव कोर्ट ने पूर्व में जारी आदेश में सेक्टर प्लान, मास्टर प्लान और जोनल प्लान के अनुसार प्लान तैयार करने के निर्देश दिए थे. सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रदेश में योजना के तहत पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी है. अब 22 अक्टूबर को मामले में फिर से सुनवाई होगी

अभियान मार्च तक चलने की संभावना है
उल्लेखनीय है कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी जंयती पर 2 अक्टूबर से ‘प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान’ की शुरुआत की थी. इस अभियान के तहत राज्य के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग ने पूरे प्रदेश में 10 लाख पट्टे दिये जाने का लक्ष्य रखा है.  खुलासा एक्सक्लूसिव इनमें से विभाग ने तीन दिन में 80 हजार पट्टे जारी भी कर दिये हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में जारी किये जाने वाले पट्टों की संख्या अलग है.
यह अभियान मार्च तक चलने की संभावना है. इनमें जो छूट दी गई उसकी समय सीमा फिलहाल मार्च तक रखी गई है.  खुलासा एक्सक्लूसिव अभियान तक सरकार ने पट्टा जारी करने में काफी रियायतें दे रखी हैं. इनमें यूीडी टैक्स आदि में छूट दी गई है. अभियान को गति देने में मंत्री से लेकर संतरी तक सब जुटे हैं.
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