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अगर आपने शहर की इन कॉलोनियों में लिया प्लाट तो आप आ सकते है मुश्किल में

खुलासा न्यूज बीकानेर। बीकानेर शहर के मास्टर प्लान 2003-2023 में अधिघोषित नगरीय सीमा क्षेत्र में राजस्व ग्राम करमीसर में मास्टर में मास्टर प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को धारा 90 ए व 90 के स्वीकृत तथा मानचित्र अनुमोदन कराये बिना उक्त ग्राम करमीसर में राजस्व कायम कर मुताबिक मौके की जानकारी एवं बोर्ड लगे होने पर निम्न कॉलोनियां विद्याधर नगर,जनता नगर,धीरज एन्क्लेव,मोहन नगर, गणेश एन्क्लेव,चन्द्र बिहार, शताब्दी नगर,श्रवण नगर, मोहन नगर आदि कॉलोनियों के नाम से भूखंड कायम कर विक्रय किया जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकार से कृषि भूमि पर बिना 90 बी से स्वीकृति एवं भू- उपयोग परिवर्तन कराया बिना भूखंड विक्रय किये जा रहे है जो अवैध भूखंडों की श्रेणी में आते है। जो अवैध भूखंडों की श्रेणी में आता है। उपरोक्त भूखंडों पर नगर विकास न्यास द्वारा किसी भी प्रकार की मोरगेज एनओसी/ विक्रय एनओसी, भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जा सकती है तथा किसी भी प्रकार का पट्टा विलेख मास्टर प्लान में निर्धारित भू उपयोग के विपरित जारी नहीं किया जा सकता ना ही किसी वित्तीय संस्था द्वारा ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।

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