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बीकानेर नगर निगम आयुक्त पर  25 हजार जुर्माना

खुलासा न्यूज बीकानेर। जयपुर सरकारी एजेंसियों और विभागों के अफसर सूचना आयोग के आदेशों के दो-दो साल गुजर जाने बाद भी आरटीआई के तहत सूचनाएं नहीं दे रहे। सूचना आयोग ने आदेशों के बावजूद आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने वाले अफसरों पर सख्ती दिखाते हुए जुर्माना लगाया है। सूचना आयोग ने बीकानेर नगर निगम आयुक्त और जोधपुर डिस्कॉम के एक्सईएन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बीकानेर नगर निगम आयुक्त के खिलाफ विभागीय कािर्यवाही की भी सिफारिश की है। बीकानेर के अनवर हुसैन ने सूचना आयोग में शिकायत की थी कि आयोग के आदेश के बावजूद उसे बीकानेर नगर निगम आयुक्त ने आरटीआई के तहत सूचना नहीं दी।आयोग ने हुसैन की अपील पर 8 मार्च 2019 को निगम के तत्कालीन आयुक्त को सूचना मुहैया कराने का आदेश दिया था। इतना वक्त गुजरने के बाद भी उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। इस मामले में सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने इसे गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जाहिर की। आयोग ने सुनवाई के दौरान आयुक्त के प्रतिनिधि से देरी की वजह पूछी, लेकिन वे कोई संतोषनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर राठौड़ ने बीकानेर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त पर 25 हजार का जुर्माना लगाया और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की है। आयोग ने 21 दिन में आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया।सूचना आयुक्त राठौड़ ने एक अन्य मामले में जोधपुर डिस्कॉम के अधिशाषी अभियंता एक्सईएन पर भी 25 हजार जुर्माना लगाया है। एक्सईएन के खिलाफ जयपुर के पुरुषोत्तम शर्मा ने शिकायत की थी कि आयोग के आदेश के बावजूद उन्हें सूचना नहीं दी है। शर्मा की बीकानेर में इंडस्ट्री है और उन्होंने पांच बिन्दुओ में सूचना मांगी थी। उनकी अपील पर आयोग ने 25 अप्रैल ,2019 को जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी को आवेदक को सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया था। दो साल से ज्यादा का समय गुजर गया लेकिन सूचना नहीं दी गई। आयोग ने जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी से देरी पर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन वे कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाए। इस पर आयोग ने नरागजी जाहिर की और जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

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