
हाईकाेर्ट ने राजभवन से पूछा-बीटीयू कुलपति के विरुद्ध शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई






बीकानेर। राजस्थान हाईकाेर्ट, जाेधपुर ने राजभवन और तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिवाें से पूछा है कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति अंबरीश शरण विद्यार्थी की नियुक्ति काे चुनाैती काे लेकर शिकायत के मामले में क्या कार्रवाई की गई है।
सुरेंद्र जाखड़ की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकाेर्ट की डबल बैंच ने यह आदेश जारी किए हैं। हाईकाेर्ट ने अगली सुनवाई पर रिपाेर्ट पेश करने के निर्देश दाेनाें विभागाें के सचिव काे दिए हैं। प्रकरण के अनुसार बीटीयू के तत्कालीन कुलसचिव डाॅ. नरेंद्र कुमार थाेरी ने विवाद के चलते कुलपति के खिलाफ 19 पेज की रिपोर्ट 25 मार्च 2022 काे तकनीकी शिक्षा विभाग काे भेजी थी।
रिपाेर्ट में कुलपति की नियुक्ति काे गलत करार देते हुए उन पर सरकार के आदेशों की अवहेलना, गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं के आराेप लगाए गए थे। कुलसचिव ने आराेपाें की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की सिफारिश तकनीकी शिक्षा विभाग के शासन सचिव से की थी। इस मामले में काेई कार्रवाई नहीं हाे पाई। कुलसचिव काे ही हटना पड़ा। सुरेंद्र जाखड़ ने तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव, राजभवन सचिव, कुलपति, कुलसचिव व अन्य के खिलाफ हाेईकाेर्ट में याचिका दायर कर दी। अगली सुनवाई जुलाई में रखी गई है।
गाैरतलब है कि कुलपति का कार्यकाल विवादाें भरा रहा है। बीटीयू में नियुक्ति से पहले कुलपति उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान के डायरेक्टर थे। उनके विरुद्ध 15.35 लाख रुपए गबन का केस दर्ज हुआ था।


