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मांस पकडऩे गए कांस्टेबल को गोली मारने वाले श्किारी को उम्रकैद

बीकानेर। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या सात श्वेता शर्मा ने गोली मारकर कांस्टेबल की हत्या करने वाले हिरण शिकारी को दोषी मानते हुए उम्र कैद और 14 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। 7 दिसंबर 2015 को पांचू थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शोभाणा गांव की रोही में शिकारी करणाराम नायक व अन्य ने हिरणों को मारा है और ढाणी में मांस पका रहे हैं।शिकारियों की तलाश में हेड कांस्टेबल बनवारी लाल, गंगाराम, कॉन्स्टेबल उमाराम, ड्राइवर गणेशाराम सुबह 7 बजे शोभाणा में करणाराम की ढाणी पहुंचे। मौके पर तलाशी शुरू की गई तो करणाराम टोपीदार बंदूक लेकर ढाणी से बाहर निकला और सामने खड़े उमाराम के सीने में गोली मार दी। पुलिसकर्मी उमाराम को संभालने लगे तो मौका देखकर करणाराम फरार हो गया। घायल करणाराम को नोखा अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने करणाराम को दोषी माना और उम्रकैद व 14 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर उसे 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने उमाराम के आश्रितों को प्रति कर देने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 12 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी धीरज चौधरी ने की।

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