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रीट भर्ती को लेकर हाईकोर्ट से आई बड़ी खबर, सीबीआई जांच से इनकार

जयपुर. रीट भर्ती 2021 पेपर लीक को लेकर राजस्थान हाइकोर्ट से बड़ी खबर। हाइकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने से इनकार कर दिया है। अदालत ने एसओजी से जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है। याचिका में मामले की जांच सीबीआई से कराने की गुहार थी। सीजे अकील कुरैशी की खंडपीठ ने ये आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच सीबीआई को भेजने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि एसओजी मामले में निष्पक्षता से जांच करें। 6 अप्रैल को सुनवाई होगी।

हम आपको बता दें कि मामले में 27 सितंबर को एफ आईआर भी दर्ज कराने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस ने एफ आईआर दर्ज नहीं की। याचिका में कहा गया कि मामले में एसओजी सिर्फ फ ोरी तौर पर जांच कर रही है। चार माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी एसओजी पेपर लीक से जुड़े छोटे खिलाडियों तक ही पहुंच पाई है। याचिका में यह भी कहा गया था कि बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारोली मान चुके हैं कि प्रकरण को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। प्रकरण की जांच एसओजी को सिर्फ सरकार का चेहरा बचाने और राजनीतिक कारणों के चलते दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रकरण में राजनेता, अफ सर और पुलिस अधिकारी, कोचिंग माफि या और दलालों ने मिलकर पेपर लीक कराते हुए करोड़ों रुपए कमाए हैं। ऐसे में प्रकरण की जांच एसओजी से लेकर सीबीआई को सौंपी जाए।

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