राज्यों की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट नाराज
कोरोना से मौत पर परिवार वालों को मुआवजा न देने और इसमें देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से नाराजगी जाहिर की है। आंध्र प्रदेश और बिहार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने बुधवार को ही दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया।
पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी राज्य मुआवजे के लिए इनकार नहीं कर सकता है। साथ ही आदेश दिया था कि एप्लिकेशन दाखिल किए जाने के 30 दिन के भीतर पैसा दे दिया जाना चाहिए।