
9 साल से कोमा में सरपंच, मिलेंगे डेढ़ करोड़ रुपए, जांच में खुलासा- ट्रक ड्राइवर की गलती थी






एक्सीडेंट के 9 साल पुराने मामले में पीड़ित और उसके परिवार को डेढ़ करोड़ रुपए का क्लेम मिलेगा। ये फैसला शुक्रवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण डीडवाना ने सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में HDFC इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ 55 लाख 81 हजार 279 रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। जीवित व्यक्ति के मामले में संभवतया: राजस्थान में इतनी बड़ी राशि का अवार्ड पहली बार दिया गया है। इससे पहले इंश्योरेंस कंपनी ने ये डॉक्यूमेंट नहीं होने की बात कहकर क्लेम देने से मना कर दिया था।
एडवोकेट अशोक भाकर ने बताया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण डीडवाना में पीड़ित गणेशाराम की पत्नी सुमन ने 2014 में एक क्लेम याचिका प्रस्तुत कर बताया था कि 9 साल पहले उसके पति डाबड़ा सरपंच गणेशाराम व राजपाल अल्टो कार में मौलासर से दीवाना आ रहे थे। तभी वहां आगे चल रही एक बोरवेल मशीन ट्रक ड्राइवर ने स्पीड में लापरवाही से उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद गणेशाराम कोमा में चले गए और आज तक कोमा में ही है। याचिका में 2 करोड़ 75 लाख 44 हजार 653 रुपए क्लेम अवार्ड पास करने की मांग की गई थी।


