
सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 29.88 लाख का मुआवजा






बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे के एक मामले में मृतक के परिजनों को 29.88 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। छह दिसंबर, 12 को लूणकरणसर के कपूरीसर निवासी बाबूलाल सियाग अपनी बोलेरो कैंपर गाड़ी से खेत दंतौर जा रहा था। खाजूवाला से दो किमी दंतौर की तरफ सामने से आ रही बस ने बोलेरो को टक्कर मार दी। बाबूलाल गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में इलाज दौरान उसकी मौत हो गई। अधिकरण ने 9 साल पुराने इस मामले में बाबूलाल के परिजनों को 29.88 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यह राशि बस मालिक, ड्राइवर और संबंधित बीमा कंपनी को संयुक्त एवं अलग-अलग देनी होगी।


