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तस्करी के तीन दोषियों को 10-10 साल की जेल, एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया

खुलासा न्यूज नेटवर्क। हनुमानगढ़ जिला विशेष जज एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने नशीली दवा तस्करी के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 12 दिसम्बर 2021 को हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी ने नाकाबंदी के दौरान एसटीजी नहर पर एक लड़के को रोक कर उसके में हाथ में लिए सफेद रंग के प्लास्टिक के थैले को चैक किया तो उसमें 90 शीशियां कोडिन फास्फेट कफ सिरप की मिली, जो एनडीपीएस घटक की होनी पाई गई। नाम-पता पूछा तो युवक ने अपना नाम शिफतुला उर्फ इमरान उर्फ लाला पुत्र इशाक अली निवासी पुलकित स्कूल के पास, वार्ड 4, नई खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन बताया। शिफतुला के पास कोई लाइसेंस इत्यादि नहीं होने से उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।

गोलूवाला पुलिस थाना की ओर से प्रकरण में अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में कृष्ण लाल एवं रामकुमार की ओर से शिफतुला के साथ मिलकर नशीली दवाइयां दिल्ली से खरीद कर लाना पाया गया। तीनों आरोपियों का आपराधिक षड्यंत्र अनुसंधान में साबित हुआ। इसके संबंध में तीनों आरोपियों की आपस में हुई मोबाइल पर वार्ता के संबंध में संबंधित कंपनी से रिकॉर्ड प्राप्त कर पत्रावली के साथ पेश किया गया। अनुसंधान बाद शिफतुला उर्फ इमरान उर्फ लाला पुत्र इशाक अली के खिलाफ जुर्म धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट और रामकुमार उर्फ रामू उर्फ दिलीप पुत्र पूर्णपाल गरेरी निवासी केवटना, पोस्ट बलहा, पीएस सुपोल बिहार हाल किराएदार शास्त्री पार्क, दिल्ली एवं कृष्ष्ण लाल पुत्र भागीरथ मेघवाल निवासी वार्ड 6, पक्काभादवां, पीएस सदर हनुमानगढ़ के खिलाफ जुर्म धारा 8/22, 29 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए।

सुनवाई के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद मंगलवार को कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार की ओर से शिफतुला उर्फ इमरान लाला, रामकुमार उर्फ रामू एवं कृष्ण लाल को बिना लाइसेंस के अवैध नशीली दवाइयां अपने कब्जे में रखने बाबत धारा 8/22, 29 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात विशेष जज एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने शिफतुला उर्फ इमरान उर्फ लाला, रामकुमार उर्फ रामू एवं कृष्ण लाल को धारा 8/22,29 एनडीपीएस एक्ट में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई।

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