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अब शराब पर मिलेगी छूट, क्यूआर कोड के साथ ट्रेस होगी बोतल

बीकानेर। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति शराब तस्करी पर लगाम लगाएगी। नीति में देशी मदिरा की निर्धारित राशि से अधिक उठाने पर 40 प्रतिशत तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी। अब ठेकेदार प्रिंट दर से ज्यादा राशि भी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हर ग्राहक को अब पोश मशीन से बिल देना अनिवार्य होगा। बिल में राशि लिखी हुई आने के कारण वे प्रिंट दर से ज्यादा राशि नहीं ले सकेंगे। यह नीति एक अप्रेल 2020 से लागू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नई आबकारी नीति में अवैध शराब के बेचान पर अंकुश लगाने के लिए ट्रेक और ट्रेस सिस्टम लागू किया गया है। जिसके तहत प्रत्येक शराब के पव्वे से लेकर बोतल पर क्यूआर कोड होगा। जिसे स्कैन कर ग्राहक देख सकते हैं कि शराब असली है या नकली। क्योंकि नकली होने पर कोड स्कैन ही नहीं होगा। नई नीति में आरएमएल राजस्थान निर्मित शराब ठेकों पर सस्ती अंग्रेजी शराब बेचे जाने की अनिर्वायता को लागू किया गया है। अंग्रेजी शराब ऐसे सस्ती दर पर देशी शराब की दुकानों पर मिलने लग जाएगी तो वे नकली शराब नहीं खरीदेंगे।
आरएमएल ब्रांड का माल 30 प्रतिशत बेचना होगा जरूरी
देशी शराब की दुकानों पर आरएमएल ब्रांड की 30 प्रतिशत शराब बेचना जरूरी होगा। इस शराब को निजी कंपनी बना कर सरकार को सप्लाई करेगी। इसमें न्यूनतम दर पर बेचने पर 23 प्रतिशत व अधिकतम दर पर 46 प्रतिशत तक लाभ मिलेगा। साथ ही दुकानदार पहली बार 10 रुपए प्रति बल्कलीटर चुका कर अन्य दुकान को माल स्थानांतरित कर सकेंगे। देशी समूहों में कहीं पर भी गोदाम ले सकते है और पहली बार अंग्रेजी शराब वाले भी सौ मीटर के दायरे में गोदाम ले सकेंगे। कंपोजिट फीस 8 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत की है। धरोहर राशि 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की है। ईपीए 18 प्रतिशत से घटाकर 14.5 की गई है जिससे दुकान शुरू करने में ज्यादा राशि नहीं लगानी होगी।
7 मार्च को निकलेगी लॉटरी
आबकारी विभाग की ओर से जिले के शराब समूहों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इनमें देशी व कंपोजिट की दुकानें व अंग्रेजी दुकानें शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 27 फरवरी तक लिए जाएंगे। तीन मार्च तक आवेदन जमा करा सकेंगे। सात मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी।

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