एम्बूलेंस चालक को दो वर्ष की सजा
बीकानेर। जिले के जयपुर रोड पर लापरवाही से मोटरसाईकिल सवार को टक्कर मारने के दस साल पुराने मामले पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-3 कोर्ट के न्यायाधीश नवदीप गोदारा ने फैसला सुनाया है। गोदारा ने साक्ष्य व गवाहों के दिए बयानों के आधार पर 26 फरवरी को दिए इस फैसलें मेेंं टक्कर मारने वाले एम्बूलेंस के चालक रोहिताश को धारा 304-ए के तहत 2 वर्ष का कारवास और तीन हजार का अर्थदंड,धारा 279 में 2 माह का कारवास व 500 रूपये के अर्थदंड की सजा के आदेश दिए। सरकार की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी सीमा सोलंकी ने की।
ये है मामला
मामले के अनुसार 12 मार्च 2009 को बिजली विभाग के सहायक अभियंता अब्दुल सकूर उस्ता अपनी डयूटी कर शाम को मोटरसाईकिल पर घर की ओर आ रहे थे कि जयपुर रोड स्थित मंडा कॉलोनी के सामने बीकानेर की ओर से तेेज गति से आ रही एम्बूलेंस आरजे-14 पीबी 0186 के चालक रोहिताश ने अब्दुल शकूर की मोटरसाईकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। जिससे अब्दुल शकूर की मौत हो गई। जिसका मामला जेएनवी थाने में अब्दुल शकूर के भाई अब्दुल रफीक ने मामला दर्ज करवाया।