नन्हीं बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को राजीनामे के बाद भी हुई सजा - Khulasa Online नन्हीं बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को राजीनामे के बाद भी हुई सजा - Khulasa Online

नन्हीं बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को राजीनामे के बाद भी हुई सजा

महाजन। पुलिस अधिकारी अगर ईमानदारी से सही जांच कर अपराधी को सलाखों के पीछे धकेलना चाहे तो कतई नामुमकिन नही हैं। इसका एक जीवट उदाहरण 3 फरवरी को न्यायालय के फैसले के बाद देखने को मिला। चार साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को राजीनामे के बाद भी न्यायालय ने सजा सुनाई है। सजा का आधार सीआई रमेश सर्वटा की जांच रिपोर्ट रही, जिस पर भरोसा जताते हुए न्यायालय ने इस गंभीर मामले में नासमझ बच्ची को न्याय दिया है। 21 जनवरी 2019 को महाजन थाना क्षेत्र की इस चार वर्षीय बच्ची से मुकनाराम पुत्र चंदूराम ने दुष्कर्म का प्रयास किया था। दुष्कर्म की घटना हो जाती लेकिन इससे पहले ही बच्ची की मां ने रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद वह घटनास्थल पर पहुंची। बच्ची की मां ने रिपोर्ट में बताया था कि जब वह मौके पर पहुंची तो आरोपी दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ  पोक्सो एक्ट व विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। मामले की जांच महाजन के तत्कालीन थानाधिकारी रमेश सर्वटा कर रहे थे। जांच अधिकारी ने मामले में पीडि़ता, परिवादी व गवाहों के बयान दर्ज किए, साक्ष्य जुटाए तथा पीडि़ता का मेडिकल करवाया। पूरी तफ्तीश के बाद आरोपी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे पेश किया। इसके बाद पूछताछ के बाद चालान पेश किया। लेकिन तभी आरोपी पक्ष व परिवादी पक्ष में राजीनामा हो गया। परिवादी पक्ष न्यायालय में पक्षद्रोही हो गया। लेकिन जांच अधिकारी रमेश सर्वटा ने इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए और जांच की तथा साक्ष्य जुटाए। तब सर्वटा ने न्यायालय में अपनी जांच व सबूत सौंपे। जिस पर न्यायालय ने सर्वटा की निष्पक्ष जांच व ठोस सबूतों के आधार पर आरोपी मुकनाराम को दोषी करार देते हुए 3 जनवरी को सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि एक वर्ष में ही न्यायालय ने निर्णय सुनाया है।
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