
युवक से लाखों रुपये की हुई ठगी, बैक की लापरवाही आये सामने,खाताधारक को एक लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश





युवक से लाखों रुपये की हुई ठगी, बैक की लापरवाही आये सामने,खाताधारक को एक लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश
बीकानेर। साइबर ठगों की ओर से एक व्यक्ति के खाते से रुपए निकालने के मामले में स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) ने बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधन की लापरवाही माना है।
न्यायालय ने बैंक को पीडि़त खाताधारक को रुपए का भुगतान मय ब्याज करने का आदेश दिए है। साथ ही हर्जाने के तौर पर पांच हजार रुपए अलग से देने के निर्देश दिए। यह निर्णय स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) के अध्यक्ष महेश कुमार शर्मा, सदस्य विमला रामावत ने दिया है।
प्रकरण के अनुसार सुथारों की बड़ी गुवाड़ निवासी नारायण पुरोहित का बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गंगाशहर में खाता है। 17 जून, 2023 को उसके मोबाइल पर फोन आया।
फोन करने वाले ने खुद को बीओबी का असिस्टेंट मैनेजर अविनाश कुमार बताया। उसने बैंक खाते से संबंधित विवरण अपडेशन करने की बात कही। मोबाइल पर भेजी एक पीडीएफ फाइल वाट्सअप पर भेजी, जिसके खुलने के कुछ ही देर में खाते से 95 हजार एवं पांच हजार रुपए निकाल लिए गए। इसका पता चलने पर साइबर पुलिस को शिकायत की। साइबर क्राइम जांच अधिकारी ने इस संबंध में बैंक से संपर्क कर राशि होल्ड करने को कहा। बैंक अधिकारियों ने शिकायत पर गौर नहीं किया, जिसका फायदा उठाकर साइबर अपराधी संदीप कुमार गुप्ता नाम के अज्ञात व्यक्ति ने राशि निकाल ली। न्यायालय ने इसे बैंक की गंभीर लापरवाही मानते हुए पीडि़त को एक लाख रुपए का भुगतान करने एवं उक्त राशि पर 18 अगस्त, 23 से साढ़े सात प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के आदेश दिए। इसके अलावा मानसिक, शारीरिक व आर्थिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में दस हजार व परिवाद व्यय के पांच हजार रुपए प्राप्त करने का भी अधिकारी होगा। राशि का एक माह में भुगतान नहीं करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान बैंक को परिवादी को करना होगा।


