
महिला को सोशल मीडिया पर बदनाम करने व जान से मारने की धमकी




महिला को सोशल मीडिया पर बदनाम करने व जान से मारने की धमकी
बीकानेर । नाबालिग विवाह के बाद महिला को सोशल मीडिया पर बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी दिनेश को न्यायधीश रैना शर्मा ने कोई राहत नहीं दी। पीडि़ता ने आठ अगस्त 2024 को पांचू थाना, बीकानेर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि उसका विवाह वर्ष 2016 में दिनेश से हुआ था, उस समय वह सिर्फ 13 साल की थी। बालिग होने के बाद उसने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर एक़ अगस्त 2023 को विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया।पीडि़ता का आरोप है कि इस फैसले से नाराज होकर दिनेश ने उसे बदनाम करने की नीयत से फेसबुक पर लाइव आकर उसका नाम लेकर गंदी गालियां दी। उसकी नग्न तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कीं, तस्वीरें उसके पिता, रिश्तेदारों के मोबाइल पर भेजीं। फेसबुक लाइव में बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी दूसरी शादी करने पर उसके भावी पति को भी मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में आईटी एट और बीएनएस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया और आरोपी को गिरतार किया। कोर्ट का फैसला कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं पीडि़ता ने कोर्ट में बयान देकर आरोपों की पुष्टि की है। अभी अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान होना बाकी हैं इस स्तर पर आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत देना न्यायोचित नहीं है। पीडि़ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता कांता चौधरी व पीपी राजपाल सिंह ने की।



