
पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा, हत्या के बाद खेत में दफना दिया था शव






खुलासा न्यूज। चूरू के जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने साल 2017 में पत्नी की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। पति ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद पलंग के नीचे गड्ढा खोदकर शव दफना दिया था। घटना के 8 दिन बाद पुलिस ने सड़ा-गला शव बरामद किया था। हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया था। अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर यह फैसला सुनाया। लोक अभियोजक काशीराम शर्मा के अनुसार, तीजू देवी के भाई हरिराम मीणा ने 28 सितम्बर 2017 को रतननगर थाने में मामला दर्ज कराया था। उसने बताया था कि उसकी बहन तीजू देवी की शादी फोगा गांव के रामूराम के साथ हुई थी। तीजू के पिता मुकनाराम ने ढाढ़रिया चारणान में स्थित अपना खेत अपनी बेटी तीजू देवी और उसके पति रामूराम मीणा को बुवाई के लिए दे रखा था। तीजू अपने पति के साथ खेत में ही रहती थी और खेती का काम करती थी। पिछले 4-5 दिनों से उसकी बहन और जीजा लापता थे, जिसकी वो तलाश कर रहे थे। जब वह अपने साथियों के साथ बहन की तलाश करते हुए खेत में पहुंचा तो पलंग के नीचे गीली मिट्टी दिखाई थी। शक होने पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वहां खुदाई की तो तीजू देवी की लाश मिली। पुलिस ने सबूतों के आधार पर पति रामूराम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मृतका के सिर और पैर पर गंभीर चोटें थी और शव करीब 8 दिन पुराना था। आरोपी पति रामूराम ने अपनी पत्नी तीजू देवी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।


