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पति की हत्यारी पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास, लकड़ी से पीट-पीटकर कर थी हत्या

खुलासा न्यूज नेटवर्क। हनुमानगढ़ में एक दर्दनाक मामले में अपर जिला एवं सैशन कोर्ट ने पति की हत्या के दोषी पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज रवि कुमार सुथार की अदालत ने कुसुम और उसके बेटे मुकेश उर्फ विक्की को दोषी करार देते हुए दोनों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अपर लोक अभियोजक रिछपाल सिंह चहल के अनुसार मृतक सोहनलाल के भतीजे राहुल ने घटना 1 जुलाई 2019 को हनुमानगढ़ टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि उसके चाचा की हत्या उनकी पत्नी कुसुम और बेटे मुकेश ने लकड़ी के फट्टे से पीट-पीटकर कर दी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों की गवाही कराई और 58 दस्तावेज प्रस्तुत किए। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक रिछपाल सिंह चहल ने पैरवी की। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने 29 जनवरी 2025 को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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