बर्खास्त डॉक्टर पर पत्नी ने लगाए धोखाधड़ी के आरोप, केस दर्ज
श्रीगंगानगर। सरकारी सेवा से बर्खास्त डॉक्टर पर उसकी पत्नी ने धोखाधड़ी तथा अमानत में खयानत का आरोप लगाते हुए सदर थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार स्थानीय बैंक कॉलोनी निवासी निरंकार फाइनेंस कंपनी की प्रोपराइटर रशिना ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने परिवादिया के पति सेवासिंह कामरा पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। सेवासिंह कामरा को करीब 13 वर्ष पहले श्रीकरणपुर में एसीबी ने दो हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। एफआईआर के अनुसार रशिना निराकार फाइनेंस कंपनी की एकल स्वामी है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से कंपनी का सारा रिकॉर्ड उसके पति सेवासिंह कामरा ने अपने कब्जे में किया हुआ है। फाइनेंस कंपनी वाहनों के लिए ऋण देती है। उसकी कंपनी से ऋण लेकर जो भी वाहन खरीदता है, जब तक उसकी किश्तें ब्याज सहित चुकता नहीं हो जाती तब तक खरीदा हुआ वाहन कंपनी के नाम ही रहता है। ब्याज सहित ऋण चुकता होने के बाद कंपनी एनओसी जारी करती है। इसके बाद वाहन की रजिस्ट्रेशन कॉपी से कंपनी का नाम हटाया जाता है। रशिना का आरोप है कि पिछले कुछ समय से सेवासिंह कामरा खुद को कंपनी का मालिक बता कर लोगों को दिए हुए ऋण की राशि वसूल कर रहा है। यही नहीं वह फर्जी एनओसी बना कर भी लोगों को दे रहा है। सेवासिंह कामरा ने नछत्तर सिंह आदि कई खाताधारकों को फर्जी तरीके से एनओसी जारी कर और उनसे वसूल की गई राशि उसे नहीं देकर आर्थिक हानि पहुंचाई है। पीडि़ता ने बताया है कि सेवासिंह कामरा द्वारा कंपनी की जारी की गई फर्जी एनओसी तथा अन्य कागजात जिला परिवहन कार्यालय में मौजूद हैं। रशिना का पति के साथ विवाद चल रहा है। इसके चलते उसने सेवासिंह कामरा के विरुद्ध विवाह विच्छेद संबंधी याचिका भी न्यायालय पेश की है। मामले की जांच एएसआई रामजीलाल कर रहे हैं।