
अधिवक्ताओं पर प्रतिबंधन क्यों, एडवोकेट कुलदीप ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र





खुलासा न्यूज, बीकानेर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने गर्मियों की छुटियों के खत्म होने के साथ नए दिशा निर्देश जारी किए है। जिसके तहत न्यायालय परिसर में केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी जो
कोविड -19 टीकाकरण में 2 डोज ले चुके है और उन्हें 14 दिन हुवे है या वो जिनको चिकित्सय करने से टिका नहीं लग सकता। इस सन्दर्भ में बार कौंसिल ऑफ़ राजस्थान के चेयरमैन श्री कुलदीप कुमार शर्मा ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को पत्र लिख कर अधिवक्ता को इसमें छूट देने की बात कही है। कुलदीप शर्मा ने माननीय ने कहा की अधिवक्ताओं के न्यायालय परिसर में प्रवेश करने के लिए उपरोक्त प्रतिबंध है
कोई उचित तर्क नहीं है क्योंकि अधिकांश वकीलों का टीकाकरण नहीं किया गया है। और अधिकांश अधिकताओ के एक डोज ही लगी है। शर्मा ने माननीय चीफ जस्टिस से निवेदन किया की कृपया विचार करें कि राज्य में किसी व्यक्ति की आवाजाही पर किसी भी तरह का प्रतिबंधन नहीं है, फिर यह अधिवक्ताओ पर क्यों ।


