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खेत में बिजाई के बाद किसान मजदूरी मांगने गए तो कुल्हाड़ी से पीटा, कोर्ट ने तीन साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई

खेत में बिजाई के पास किसान मजदूरी मांगने गए तो कुल्हाड़ी से पीटा, कोर्ट ने तीन साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई
बीकानेर। बीकानेर में एक किसान को बिजाई की मजदूरी मांगने पर कुल्हाड़ी से पीटने वाले को अदालत ने तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया है। मामला साल 2019 का है। अदालत ने अलग-अलग धाराओं में अलग अलग सजा के आदेश दिए हैं, जिसमें अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई गई है, सभी सजाएं एक साथ चलेगी।मामला ये है कि छह सितम्बर 19 को परिवादी जेठाराम ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी। उसका आरोप थाकि वो मालू सिंह की ढाणी में काम कर रहा था। इस दौरान उसने समुंद्र सिंह से खेत में बिजान के बकाया पंद्रह हजार रुपए मांगे तो उसने कहा कि खेत पर आकर ही देता हूं। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और आते ही हमला कर दिया। समुंद्र सिंह ने जाते हुए को रोककर कुल्हाड़ी से मारपीट की, जिससे उसके बाएं पैर पर चोट लगी और खून आने लगा। इसके बाद समुंद्र सिंह वहां से चला गया। जेठाराम ने अपने पिता को फोन करके घटना के बारे में बताया। पिता ने मौके पर पहुंचकर जेठाराम को संभाला और पीबीएम अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 326, के तहत मामला दर्ज किया। दोष सिद्ध होने पर अदालत ने धारा 326 के रूप में तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी है। इसके अलावा 323 के तहत एक महीने और 341 के तहत एक महीने का कारावास दिया है। सभी सजाएं साथ चलेगी, ऐसे में तीन साल कठोर कारावास की सजा रहेगी। जेठाराम को क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए गए हैं।इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर स्वामी और परिवादी की ओर से आर.ए. पारीक व संजय व्यास ने पैरवी की।

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