यूडी व हाउस टैक्स एक मुश्त जमा कराने पर छूट की अवधि बढ़ाई

यूडी व हाउस टैक्स एक मुश्त जमा कराने पर छूट की अवधि बढ़ाई

बीकानेर। नगरीय विकास कर और गृहकर को एकमुश्त जमा करवाने पर शास्ति में 31 मार्च तक दी गई छूट अवधि को अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना में निदेशक एवं संयुक्त सचिव उज्जवल राठौड़ ने बताया कि नगरीय विकास कर को लेकर वर्ष 2019 – 20 तक का एक मुश्त यूडी टैक्स की राशि जमा करवाने पर ब्याज और शास्ति की राशि पर शत प्रतिशत छूट और जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एक मुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत छूट 31 मार्च तक दी गई थी, इसे अब बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। इसी प्रकार गृहकर में सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय-व्यावसायिक भूखण्ड, भवनों का एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट एवं शास्ति परप शत प्रतिशत छूट 31 मार्च तक दी हुई थी। इसे भी बढ़ाकर अब 31 मई तक कर दिया गया है।

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