लोकसभा चुनाव में वोटिंग समाप्ति से 48 घंटे पहले तक रहेगी रोक, उल्लंघन पर 2 साल तक की कैद

लोकसभा चुनाव में वोटिंग समाप्ति से 48 घंटे पहले तक रहेगी रोक, उल्लंघन पर 2 साल तक की कैद

लोकसभा चुनाव में वोटिंग समाप्ति से 48 घंटे पहले तक रहेगी रोक, उल्लंघन पर 2 साल तक की कैद

जयपुर: लोकसभा चुनाव में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक रोक रहेगी. टेलीविजन या अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा. भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया कवरेज के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है. इसमें जनमत सर्वेक्षण और मानक बहस, विश्लेषण, दृश्य और ध्वनि-बाइट्स का प्रदर्शन शामिल होगा. टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, सिनेमा हॉल भी शामिल होगी. किसी भी चुनावी मामले पर राजनीतिक विज्ञापन हो, किसी भी मतदान में थोक एसएमएस/वॉयस संदेश हो, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले का उपयोग हो तो वह भी शामिल है.

प्रावधानों के उल्लंघन पर 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती है. यदि प्रदर्शन किया तो चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास माना जाएगा, या ऐसे इरादे या गणना करने जैसा कोई भी प्रयास चुनावी मामला माना जाएगा. ECI ने स्पष्ट किया है कि टीवी/रेडियो चैनलों और केबल नेटवर्क को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 126 में उल्लेखित 48 घंटों की अवधि के दौरान ऐसी कोई भी सामग्री शामिल नहीं है.

उनके द्वारा प्रसारित/प्रदर्शित कार्यक्रमों के कंटेन्ट में दृश्य सहित ऐसी कोई भी सामग्री शामिल नहीं है. यह सुनिश्चित करना होगा. पैनलिस्टों/प्रतिभागियों द्वारा अपील की, तो उन्हें किसी पार्टी विशेष या उम्मीदवार की संभावना को बढ़ावा देने के रूप में माना जाएगा. या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के रूप में माना जा सकता है. प्रेस काउंसिल के पत्रकारों का आचरण के मानदंडों के भाग (ए) पैरा 2 (xii) पर भी विशेष फोकस है, जिसमें यह कहा गया है कि “एक संपादक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों सहित अन्य सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होगा.

 

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