18 वर्ष आयु पूरी करने वाले मतदाता 1 नवंबर से कर सकते हैं नाम जुड़वाने के लिए आवेदन

18 वर्ष आयु पूरी करने वाले मतदाता 1 नवंबर से कर सकते हैं नाम जुड़वाने के लिए आवेदन

बीकानेर । जिले के ऐसे मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण होगी या 18 वर्ष से अधिक हो जाएगी, वे अपना नाम 1 नवंबर से 30 नवंबर मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 1 नवम्बर 2021 (सोमवार) को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियाँ 1 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक प्राप्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर (सोमवार) तक किया जा सकेगा तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 (बुधवार) को किया जावेगा।
मेहता ने बताया कि पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन के लिए प्रपत्र-7 एवं किसी संशोधन के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, हटवाने एवं संशोधन करवाने के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा आवेदन क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी को अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में किया जा सकता है।
इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी तथा मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन एप्प के माध्यम से भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस विषय में मतदाता टोल फ्री वोटर हेल्पलाईन नंबर 1950 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते

Join Whatsapp
खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |