कोटपा एक्ट का उल्लंघन करना पड़ा महँगा

कोटपा एक्ट का उल्लंघन करना पड़ा महँगा

बीकानेर। स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघनकर्ताओं पर कार्यवाही करते हुए चालान काटे। बुधवार को कोटगेट थाना पुलिस को साथ लेकर विभाग के दल में शामिल एनटीसीपी जिला सलाहकार रविन्द्र सिंह शेखावत, कमल पुरोहित व किशोर गौड़ ने सार्वजनिक स्थानों की पड़ताल की। बीकानेर शहरी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन व कोटगेट क्षेत्र में दुकानों, संस्थानों व व्यक्तियों पर एक्ट के तहत 3 चालान काटे। सीएमएचओ डॉ. सुकुमार कश्यप ने बताया कि एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर चालान किया गया। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन भी हटवाए गए। उन्होंने बताया कि व्यापारियों से समझाइश की नीति अपनाई जा रही है, धीरे-धीरे चालानिंग बढाई जाएगी। उन्होंने बताया कि धारा 6 बी के तहत विद्यालयों के 100 गज दायरे में सिगरेट बेचने वाले पर तथा नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद न बेचने का होर्डिंग ना लगाने वालों पर धारा 6 ए के तहत चालान किये जाएँगे। उन्हें कोटपा एक्ट के प्रावधान समझाते हुए स्पष्ट किया कि धारा 7 के तहत खुली सिगरेट बेचना भी अपराध है। कोई तम्बाकू उत्पाद किसी नाबालिक को दिखना नहीं चाहिए लिहाजा कोई उत्पाद बाहर की तरफ प्रदर्शित होना धारा 6 बी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

Join Whatsapp
खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |