
हाईकोर्ट और निचली अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होगी सुनवाई





जोधपुर। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि को 17 मई से आगे बढ़ाने के निर्णय के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सभी संबंधित और निचली अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करने के निर्णय को जारी रखने का फैसला किया है। वहीं प्रतिदिन बढऩे वाले मुकदमों को लेकर अदालतों के समय मे इजाफा करने पर भी सर्वसम्मति बनी है। लॉक डाउन के चौथे चरण के मद्देनजर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर के समस्त न्यायाधीशों,एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट सॉलीसीटर जनरल एवं बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच संपन्न हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह निर्णय लिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में पूर्व में लिए गए वीसी के जरिये सुनवाई करने के निर्णय को जारी रखने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत 17 मई के बाद भी हाई कोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालयों में वर्तमान में जारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों को सुनवाई करने की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। इस समयावधि के दौरान अदालतों के समय प्रात: 8:30 से 12:30 तक रहेगा, जिससे प्रतिदिन लगने वाले मुकदमों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जा सकेगी। इसके अलावा हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच (डी.बी.) में नए मुकदमों के अतिरिक्त अन्य पेंडिंग मुकदमों (फाइनल डिस्पोजल मैटर) को भी दोनों पक्षों की सहमति से सुनवाई करने के संबंध में निर्णय लिया गया है।वहीं अदालतों में हमेशा होने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर भी हाईकोर्ट प्रशासन शीघ्र ही अपना निर्णय लेगा। इस बारे में वीसी बैठक में मौजूद सभी सदस्यों के साथ साथ बार एसोसिएशन से भी सुझाव ले लिए गए है। इस पर आगामी मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। अदालतों में ग्रीष्म काल के दौरान न्यायालयों के कार्य करने को लेकर अगली मीटिंग इस माह के अंत में आयोजित होगी, जिसमे की आगामी जून माह में न्यायालयों की कार्यप्रणाली के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।

