रेप होने से कोर्ट में मुकर गई पीड़िता, FSL व DNA रिपोर्ट से रेप साबित, आरोपी को 10 साल की सजा

रेप होने से कोर्ट में मुकर गई पीड़िता, FSL व DNA रिपोर्ट से रेप साबित, आरोपी को 10 साल की सजा

सही मुकदमा होने के बावजूद कोर्ट में मुकर जाना भारी पड़ सकता है। अलवर के पोक्सो कोर्ट नंबर एक में जज ने रेप के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसी रेपिस्ट के बारे में मुकदमा दर्ज कराने वाले पिता की बेटी ने साफ मना कर दिया था कि वह रेपिस्ट को जानती नहीं। जबकि पहले उसी बेटी के पिता ने आरोपी के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन बाद में कोर्ट में मुकर गए। इस पर कोर्ट ने FSL और DNA रिपोर्ट के आधार पर रेप माना और आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। जबकि कोर्ट में रेपिस्ट को पहचाने से मना करने पर परिवादी पक्ष के खिलाफ भी कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश पॉक्सो कोर्ट एक के जज अनूप पाठक ने दिए हैं।

तिजारा का 2020 का मामला, नाबालिग से रेप
तिजारा के एक गांव में नाबालिग के पिता ने मामला दर्ज कराया था कि 23 साल के ट्रक ड्राइवर अरशद पुत्र रुद्धार ने उसकी बेटी से रेप किया। वह टॉयलेट करने गई तो उसे बाजरे के खेत में ले गया। वहां रेप किया। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कोर्ट में केस आया। कोर्ट में नाबालिग ने रेपिस्ट को पहचानने से मना कर दिया। लेकिन, कोर्ट ने मौजूदा FSL व DNA रिपोर्ट के आधार पर रेप माना। आरोपी इरशाद को 10 साल की सजा सुना दी। वहीं अपनी बेटी से रेप होने का मुकदमा दर्ज कराने वाले पिता के खिलाफ भी कार्यवाही के आदेश दिए हैं।

धारा 344 के तहत होगी कार्यवाही
एडवोकेट भूप सिंह पोसवाल ने बताया कि मामला एसी-एसटी एक्ट और रेप का दर्ज हुआ था। लेकिन, बाद में पीड़िता ने रेपिस्ट को पहचानने से मना कर दिया। इस पर अब रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पिता के खिलाफ धारा 344 के तहत कार्यवाही होगी। जिसके लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं।

Join Whatsapp
टी.एन.ज्वैलर्स हॉलमार्क ज्वैलरी शोरूम बाबूजी प्लाजा मो 800355555 जेवराती सोना 20 कैरट 87900 रेट , 22 कैरट 92900 चांदी 110000 |टी.एन.ज्वैलर्स हॉलमार्क ज्वैलरी शोरूम बाबूजी प्लाजा मो 800355555 जेवराती सोना 20 कैरट 87900 रेट , 22 कैरट 92900 चांदी 110000 |