बूथ के 200 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, सेल फोन या वायरलेस का उपयोग प्रतिबंधित - Khulasa Online बूथ के 200 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, सेल फोन या वायरलेस का उपयोग प्रतिबंधित - Khulasa Online

बूथ के 200 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, सेल फोन या वायरलेस का उपयोग प्रतिबंधित

बूथ के 200 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, सेल फोन या वायरलेस का उपयोग प्रतिबंधित
बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर रखी जा रही है नजर
बीकानेर। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 17 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सायं 6 बजे तक बीकानेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सूखा घोषित किया गया है । जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि द्वारा जारी आदेशानुसार जिन क्षेत्रों में मतदान होंगे,उन क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान समाप्ति सायं 6 बजे तक सूखा घोषित किया गया है । साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को संबंधित मतदान केंद्र के क्षेत्र में 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।मतगणना दिवस 4 जून को भी सूखा दिवस घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के प्रावधानों के तहत सूखा दिवस घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इक_े नहीं हो सकेंगे‌ तथा वाहनों से मतदाताओं के परिवहन पर पूर्ण रोक रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार भी अनुमत नहीं होगा। चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल फोन, सेल फोन या वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा। चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर के क्षेत्र में कोई राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार, व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र अस्त्र जैसे रिवाल्वर पिस्टल इत्यादि व छुरी, चाकू जैसे धारदार हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस होमगार्ड, सिक्योरिटी वाले व्यक्ति और कानून और व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए राज्य और केंद्र सरकार कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को भी धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट दी गई है। आदेशों की अवहेलना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगी।
लाउडस्पीकर पर भी रहेगी रोक

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