
बेरोजगारी भत्ता बढाया,शपथ पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता खत्म





कर्मचारी राज्य बीमा आयोग ने अटल बीमित योजना के पात्रता मानदंडों में दी राहत
बैंगलोर। कोरोना संक्रमण जरूरतमंदों को लाभान्वित करने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी अटल बीमित कल्याण योजना के पात्रता मानदंडों में राहत प्रदान की है। कर्मचारी राज्य बीमा आयोग कर्नाटक के क्षेत्रिय प्रबंधक एके साहू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस महामारी और इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किये गए लॉकडाउन के चलते काफी लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। औद्योगिक गतिविधियां बाधित रहने के चलते कई कर्मचारियों को घटा हुआ वेतन दिया गया, तो कई अपनी नौकरी से हाथ भी धो बैठे। अपनी नौकरी गवां चुके ऐसे लोगों की इस मुश्किल समय में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बीमितों को राहत देने के लिये पात्रता मानदंडो में राहत प्रदान करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत क रने की बाध्यता खत्म कर दी है। इसके अलावा योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाया है। पहले यह सैलरी का 25 फीसद ही था, जिसे 50 फीसद कर दिया गया है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले करीब 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं योजना को एक और साल यानी 30 जून, 2021 तक के लिए आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया था। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम बोर्ड ने योजना के तहत एक ओर बड़ी राहत दी है। पहले नौकरी जाने के 90 दिन बाद राहत राशि का भुगतान किया जा सकता था, अब इस समयसीमा को घटाकर 30 दिन कर दिया गया। इसके अलावा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर नामांकित व्यक्ति की नौकरी अगर कोरोना संकट के चलते गई है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ऐसे लोगों को तीन महीने तक उनकी सैलरी की 50 फीसद राशि प्रदान की जाएगी। यह मदद उन लोगों को मिलेगी जिनकी नौकरी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच चली गई होगी। श्री साहू ने बताया कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर नामांकित व्यक्ति सीधे संगठन के ब्रांच ऑफिस में अपना क्लेम डाल सकते हैं। नई शर्तों के अनुसार, क्लेम को पुराने नियोक्ता को भेजने की बजाय राहत राशि का भुगतान सीधे इंश्योर्ड व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाएगा, जिससे लाभार्थी को तुरंत राहत मिल सकेगी।

