
चाचा को लाठी जेई से पीट-पीट कर उतार मौत के घाट, इतने सालों बाद भतीजों को मिला आजीवन कारावास







चाचा को लाठी जेई से पीट-पीट कर उतार मौत के घाट, इतने सालों बाद भतीजों को मिला आजीवन कारावास
बीकानेर। जमीन विवाद को लेकर सात साल पहले चाचा की जेई और लाठी से पीट-पीट कर हत्या करने वाले भतीजों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश नोखा मुकेश कुमार ने दी है। अभियुक्तों को 50-50 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है। जुर्माना जमा नहीं कराने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी को इन धाराओं में सुनाई सजा न्यायालय ने रासीसर निवासी विनोद कुमार पुत्र ठाकरराम बिश्नोई एवं बनवारीलाल पुत्र ठाकरराम बिश्नोई को चाचा हंसराज बिश्नोई की हत्या का दोषी करार दिया है। न्यायालय ने भादंसं की धारा 302 में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना, भादंसं की धारा 325 में तीन साल की सजा और दस हजार जुर्माना, 323 में एक साल सजा, 341 में एक माह की सजा से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। परिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी हर्ष व श्रीगोपाल हर्ष ने 15 गवाहों के बयान करवाए और 38 दस्तावेज प्रदर्शित किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को सजा सुनाई।यह है मामला22 जुलाई, 2018 को रासीसर के तालरिया बास हाल पारवा रोही निवासी हंसराज पुत्र भागीरथ बिश्नोई पर खेत में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर आरोपी विनोद कुमार व बनवारीलाल ने जेई व लाठियों से हमला किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी। हमले में मृतक की बेटी रुकमा देवी के चोटें आईं, हाथ में फ्रेक्चर हो गया था। बेटे सुनील के भी चोटें आई थीं। हंसराज को पीबीएमअस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मृतक के बेटे सुनील ने 23 जुलाई, 2018 को आरोपियों के खिलाफ नोखा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था।


