
यूआईटी बीकानेर के ठेकेदार, अधिशाषी अभियंता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, , अब जाना ही पड़ेगा जेल





खुलासा न्यूज़, बीकानेर। फर्जी एसीबी कार्यवाही करवाने वाले नगर विकास बीकानेर के ठेकेदार, अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंता की अग्रिम जमानत न्यायालय ने खारिज कर दी है। ऐसे में अब आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी होगी। जानकारी के अनुसार नगर निगम न्यास बीकानेर के कनिष्ठ लेखाकार लालचंद सोनी के विरूद्ध फर्जी एसीबी कार्यवाही करवाने एवं इस कार्यवाही पश्चात नगर विकास न्यास बीकानेर से जारी मूल माप पुस्तिका संख्या 337 गायब कर इसके स्थान पर फर्जी माप पुस्तिका तैयार कर लाखों रुपयों का फर्जी भुगतान उठाने के आरोप में थाना पुलिस सदर बीकानेर में मुकदमा संख्या 315/2018 अंतर्गत धारा 466, 467, 468, 471, 420, 120 बी, 166 एवं 167 ए आईपीसी के अंतर्गत लालचंद सोनी द्वारा दर्ज करवाया गया। इस मुकदमें के आरोपी ठेकेदार विनोद कुमावत, अधिशाषी अभियंता प्रेम वशिष्ठ, सहायक अभियंता महावीर प्रसाद टाक द्वारा सेशन न्यायालय में प्रस्तुत अग्रिम जमानतें आज न्यायालय द्वारा लम्बी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई है। इन तीनों अभियुक्तों द्वारा सेशन न्यायालय बीकानेर में सीआरपीसी 438 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत हेतु कार्यवाही की गई। आज इस प्रकरण के संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-4 बीकानेर न्यायालय में अभियुक्त एवं परिवादी पक्ष की विस्तृत बहस को न्यायालय द्वारा सुना गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संख्या-4 विक्रम सिंह भाटी द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त तीनों अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खरिज कर दिये गये। अब इस प्रकरण में इन अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी होगी।


