
दो आईएएस अफसरों को तीन-तीन महीने की सिविल कारावास की सजा सुनाई






खुलासा न्यूज नेटवर्क। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के दो अफसरों पीडब्ल्यूडी के एसीएस प्रवीण गुप्ता और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के एसीएस भास्कर ए सावंत को तीन-तीन महीने के सिविल कारावास की सजा सुनाई। जयपुर के कॉमर्शियल कोर्ट ने अवार्ड राशि का भुगतान नहीं करने के दो अलग-अलग मामलों में यह फैसला सुनाया। दोनों आईएएस ने सजा के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को मामले में सुनवाई होगी। जयपुर के कॉमर्शियल कोर्ट-1 ने अदालत के आदेशों के बावजूद कंपनियों को भुगतान करने के आदेशों की पालना नहीं करने पर दोनों आईएएस को सजा सुनाई है। पीडब्लूडी और पीएचईडी ने अदालती आदेशों के बावजूद भुगतान नहीं किया था।
यह था मामला
नागौर-मुकुंदगढ़ हाईवे प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2020-21 में सड़क बनाने के प्रोजेक्ट का काम किया था। इसके कॉन्ट्रैक्ट में समय से पहले सड़क प्रोजेक्ट का काम पूरा करने पर बोनस देने का प्रावधान था। कंपनी को जब बोनस का भुगतान नहीं किया तो भुगतान को लेकर आर्बिट्रेटर के आदेश को कॉमर्शियल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई, लेकिन पीडब्ल्यूडी को राहत नहीं मिली। 167 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान से संबंधित मामले में कॉमर्शियल कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी की संपत्तियों की सूची मांगी, ताकि उनको कुर्क कर बकाया भुगतान दिलवा सके। कोर्ट ने इसी मामले में भुगतान को लेकर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) प्रवीण गुप्ता का शपथ-पत्र मांगा, जिसके नहीं मिलने पर कोर्ट ने गुप्ता को तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई।


