घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को सजा, आठ साल पुराने मामले में

घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को सजा, आठ साल पुराने मामले में

घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को सजा, आठ साल पुराने मामले में
बीकानेर। घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के करीब 8 साल पुराने मामले में न्यायालय ने दो आरोपित को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। सेशन कोर्ट ने अतुल सक्सेना ने इस सम्बंध में आदेश दिए है। न्यायालय ने जयसिंहदेसर मगरा हाल मुरलीधर के रहने अजय,संजय पुत्र रामगोपाल को दोषी मानते हुए अलग-अलग सजा का आदेश दिया है।
यह है मामला
इस सम्बंध में गंगाशहर पुलिस थाने में मुरलीधर में रहने वाले रूपेन्द्र चौधरी ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि 25 अक्टूबर 2016 को करीब चार बजे शराब के नशे में गणेश नाम का व्यक्ति उसके घर पर आया और शराब के लिए पैसे मांगे। जब पैसे नहीं दिए तो गाली गलौच करते हुए मारने की धमकी देकर चला गया। इस सम्बंध में जब प्रार्थी घर पर आया तो जानकारी मिली। जिस पर परिवादी का भाई भूपेन्द्र व एक अन्य पीछे गली में रहने वाले गणेश के घर शिकायत करने गए। इस दौरान गणेश ने धमकी देकर उनको निकाल दिया। जिसके बाद देर शाम को मनोज,अजय,राहुल,संजय व अन्य हाथों में लाठियां, कुल्हाड़ी,चौसंगी,सरिया लेकर आए और शराब की बोतल लेकर घर में घुसे। जिसके बाद घर में शराब की बोतल घर में फोड़ी और सामान बिखेरदिया। परिवादी ने बताया कि आरोपित ने इस दौरान उसके सिर,आंख,मुंह पर वार किए। जिससे वह चोटिल हो गया। परिवादी ने आरोप लगपाया था कि आरोपित इस दौरान मारपीट कर उसकी जेब से 5 हजार रूपए निकालकर ले गए। पुलिस ने इस मामले में जानलेवा हमला सहित विभिन्न धाराओं मुकदमा दर्ज कर जांच की।
न्याायालय ने दोनो पक्षों की सुनवाई करते हुए तमात गवाह और सबूतों के मद्देनजर अजय,संजय को दोषी माना। न्यायालय ने आरोपित को 452 का दोषी मानते हुए 3-3 वष्र का कारावास और 2-2 हजार का जुर्माना,धारा 307 के तहत दोषी मानते हुए 5-5 वर्ष का कारावास और 3-3 हजार का जुर्माना,धारा 325 का दोषी मानते हुए 4 वर्ष का कारावास और 2 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

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