
जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा






जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा
बीकानेर। न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या दो के न्यायाधीश लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने दो साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में दो अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा से दंडित किया है। अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार न्यायालय ने नापासर थाना इलाके के उतरादा बास निवासी राजकुमार उर्फ राजाराम पुत्र मोडाराम एवं तारुराम पुत्र मोडाराम को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों को भादसं की धारा 307/34 में सात-सात साल का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। धारा 323 के तहत दो साल कारावास व एक हजार रुपए का जुर्माना लगया। भादंसं की धारा 341/34 के तहत 15 दिन के कारावास से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ चलेगी। न्यायालय में अपर लोक अभियोजक संदीप स्वामी ने न्यायालय में गवाहों के बयान व दस्तावेज पेश किए।
यह है मामला : नापासर थाने में उतरादा बास निवासी राजू देवी ने के मुताबिक 21 जनवरी, 23 को उसके बेटे सुंदरलाल उर्फ श्रवण व ताराचंद बारुपाल के बीच कहासुनी हुई। रात में तारुराम, राजूराम आदि ने सुंदर पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
जानलेवा हमले के दो अभियुक्तों को सुनाई सात-सात साल कारावास की सजा


