दो आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के मामले में 10-10 साल की सजा

दो आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के मामले में 10-10 साल की सजा

खुलासा न्यूज बीकानेर। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनायी हैं। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 3 निहालचंद ने लूणकरणसर के कालू गांव में एक व्यक्ति की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में दो लोगों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 11-11 हजार रूपए का जुर्माना लगाया हैं। प्रार्थी मनीराम ने लूणकरणसर पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि कालू में एकराय होकर पहुंचे लोगों ने उसके पिता पूर्णाराम पर बरछी,कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी और इस दौरान बीच-बचाव करने गया तो उस पर भी हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावार गाड़ी में फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और सोहनसिंह उर्फ सोनू,विकास पुरी व मघादास के खिलाफ 19 जुलाई 2010 को कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए माना कि परिवादी पक्ष की और से पहले हमला किया गया। जिससे आरोपी पक्ष को चोटें आयी। इसके बाद दूसरे पक्ष ने प्रार्थी पक्ष पर हमला कर दिया। जिससे पूर्णाराम को घाततक चोटें आयी और उसकी मौत हो गयी। कोर्ट ने मामले को गैर इरादतन हत्या का माना और सोहनसिंह व विकास को 10-10 साल के कठोर कारावास और 11-11 हजार का जुर्माना अर्थदंड लगाया हैं।

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