Gold Silver

ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आई ये राहत भरी खबर,परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश

जयपुर। कोरोना संकट काल में वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब 1 फरवरी के बाद अवधिपार हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के दस्तावेजों को 30 सितंबर तक मान्य कर दिया गया है। सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के बाद राज्य में परिवहन विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन में कार्यालय नहीं खुलने से 1 फरवरी के बाद अवधिपार हो रहे दस्तावेजों को 30 जून तक मान्य किया गया था। अब इस तारीख को और आगे बढ़ा दिया गया है। अब 30 सितंबर तक दस्तावेज मान्य होंगे। वहीं इस बीच एक्सपायर हो रहे दस्तावेज का नवीनीकरण कराने पर जुर्माना भी नहीं लिया जाएगा।

3 माह की टैक्स माफी पर सहमति नहीं

बस ऑपरेटर्स की ओर से 6 महीने की टैक्स माफी और आरसी सरेंडर करने की मांग पर सरकार ने अभी तक रुख स्पष्ट नहीं किया है। इतना ही नहीं परिवहन विभाग की ओर से 3 महीने का टैक्स माफ करने के प्रस्ताव पर भी अभी तक सरकार ने सहमति नहीं जताई है। ऐसे अब प्रदेश भर के ऑपरेटर्स ने गुरुवार से परिवहन कार्यालयों में बस खड़ी करने का निर्णय लिया है। इससे पहले कांटेक्ट कैरीज बस ऑपरेटर्स यूनियन की बैठक हुई। जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। कांटेक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि परिवहन मंत्री से वार्ता हुई। इसमें कोई समाधान नहीं निकला। महामंत्री प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि परिवहन आयुक्त ने 3 महीने की टैक्स माफी का आश्वासन दिया था। अब गुरुवार से देशभर में आंदोलन शुरू किया जाएगा।

Join Whatsapp 26