
गोविन्दराम मेघवाल को धमकी देने वाले तीन आरोपियों को मिली जमानत






बीकानेर. आपदा प्रबंधन मंत्री गोविन्दराम मेघवाल को धमकी देने के मामले में हाईकोर्ट से तीन आरोपियों को जमानत मिली है। जिसमें रफीक मोहम्मद, राजेश विश्नोई समेत एक अन्य को जमानत मिली है। हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की एकलपीठ ने जमानत याचिका मंजूर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट मुकेश गोदारा ने पैरवी की और कहा कि आरोपियों का नहीं है पुराना आपराधिक रिकॉर्ड। तीनों आरोपियों से किसी भी तरह की रिकवरी नहीं हुई। ज्ञात रहे कि कैबिनेट मंत्री गोविन्दराम मेघवाल को लॉरेंस गैंग की ओर से 70 लाख की फिरौती मांगी थी।


