बीकानेर: जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को इतने साल का कठोर कारावास

बीकानेर: जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को इतने साल का कठोर कारावास

बीकानेर: जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को इतने साल का कठोर कारावास

विशिष्ट न्यायाधीश विकास कालेर ने गजनेर के इन्दों का बाला में 13 साल पहले हुए जानलेवा हमले में तीन आरोपियों को दोषी मानकर प्रत्येक को 7 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक अन्य अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है। 30 अगस्त, 12 को पीबीएम अस्पताल में भर्ती परिवादी प्रेमसिंह की ओर से गजनेर थाना पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया गया था कि रात को वह, छैलूसिंह और लालसिंह खेत में गायों की रखवाली कर घर लौट रहे थे। रात करीब 10.45 बजे गांव के सरकारी स्कूल पानी स्टैंड के पास पहुंचे तो 10-15 लोग शराब पी रहे थे। उनमें से शंकरलाल, श्रवणराम ने धमकाते हुए कहा कि हमारी गुवाड़ में से कैसे जा रहे हो। इस बात को लेकर उन्होंने मुकेश कुमार व अन्य के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, सरिये, लाठियों से हमला कर दिया। परिवादी के चोटें लगीं और छैलूसिंह व लालसिंह के सिर में चोट लगने से वे बेहोश होकर गिर गए।

कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी शंकरलाल, मुकेश कुमार व श्रवण कुमार को दोषी माना और 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रत्येक को 30 हजार रुपए का अर्थदंड भुगतना होगा। यह राशि जमा नहीं कराई तो 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। एक अन्य अभियुक्त जेठाराम को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है। आरोपियों की ओर से अर्थदंड की राशि जमा कराने पर अपील की मियाद खत्म होने पर लालसिंह को 60 हजार, छैलूसिंह को 20 हजार व प्रेमसिंह को 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के दिए जाएंगे। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक जगदीश कुमार ने की।

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