
48 हजार से ज्यादा सालाना आय वालों को बुजुर्ग-विधवा पेंशन छोडऩी होगी, अन्यथा ब्याज सहित वसूली





खुलासा न्यूज नेटवर्क। प्रदेश में सात तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वालों से सरकार ने आगे बढ़कर गिव अप करने की अपील जारी की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने अपात्र लोगों से पेंशन छोडऩे की अपील जारी की है। तय आय सीमा और आयु सीमा की पात्रता पूरी नहीं करने वालों को पेंशन गिव अप करने को कहा गया है।
मंत्री ने अपनी अपील में कहा कि पेंशन त्याग (पेंशन गिव अप) को लेकर सरकार अभियान चलाने जा रही है। जिनकी सालाना पारिवारिक आय 48 से ज्यादा है, वे बुजुर्ग, एकल नारी पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। 60 हजार से ज्यादा सालाना आय वाले विशेष योग्यजन पेंशन के पात्र नहीं है। जिनकी आय 48 हजार से ज्यादा हैं, वे बुजुर्ग और एकल नारी पेंशन गिव अप करें। 60 हजार से ज्यादा सालाना आय वाले विशेष योग्यजन पेंशन आगे बढ़कर छोड़ें। इसके अलावा जिनकी उम्र कम होने के बावजूद बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं, वे भी इसे गिव अप करें।
अभियान बाद पेंशन उठाने वाले अपात्र लोगों से ब्याज सहित होगी वसूली
मंत्री अविनाश गहलोत ने अपनी अपील में कहा है कि अभियान के दौरान जो अपात्र लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं छोड़ेंगे उनके खिलाफ आगे कार्रवाई होगी। उनसे ब्याज सहित पेंशन की वसूली होगी। अभियान के दौरान गिव अप करने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा।
सात तरह की पेंशन योजनाएं और पात्रता के मापदंड
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना : 48 हजार तक की सालाना आय वाले ही पात्र है, इससे ज्यादा आय वाले पात्र नहीं है।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना : परिवार की सालाना आय 48 हजार तक, इससे ज्यादा आय पर अपात्र।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना : परिवार की सालाना आय 60 हजार तक, इससे ज्यादा आय पर पात्र नहीं।
मुख्यमंत्री लघु और सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना : सिंचित और असिंचित जमीन सीमांत किसान की सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : केंद्रीय सूची के बीपीएल ही पात्र
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना : केंद्रीय सूची के बीपीएल ही पात्र
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना : केंद्रीय सूची के बीपीएल ही पात्र

