पुराने सरकारी वाहनों के लिये अब आ सकता है यह नियम

पुराने सरकारी वाहनों के लिये अब आ सकता है यह नियम

नई दिल्ली। सरकारी विभाग एक अप्रैल 2022 से अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीकरण यानी रिन्युअल नहीं करा पाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया है। यदि इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर अंशधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि एक बार इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद यह नियम सभी सरकारी वाहनों….केंद्र और राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ट्वीट किया, ”एक अप्रैल, 2022 से सरकारी विभाग अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीकरण नहीं करा पाएंगे। यह नियम केंद्र, राज्य, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा।
व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का भी हो चुका है एलान
मंत्रालय ने नियमों के ड्राफ्ट पर अधिसूचना 12 मार्च को जारी की है। इस पर अंशधारकों से 30 दिन में टिप्पणियां, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इससे पहले एक फरवरी को पेश आम बजट में सरकार ने वाहन कबाड़ नीति की घोषणा की है। इसके तहत निजी वाहनों का 20 साल बाद और कमर्शियल वाहनों का 15 साल पूरे होने पर फिटनेस परीक्षण कराना जरूरी है।

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