बीकानेर: चेक अनादरण के मामले में सुनाई ये सजा, लगाया अर्थदंड

बीकानेर: चेक अनादरण के मामले में सुनाई ये सजा, लगाया अर्थदंड

बीकानेर: चेक अनादरण के मामले में सुनाई ये सजा, लगाया अर्थदंड

बीकानेर। विशिष्ट न्यायालय मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) संख्या दो ने चेक अनादरण के मामले में आरोपी को 11 माह की सजा सुनाई है। अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने गंगाशहर के इन्द्रा चौक निवासी स्नेह कुमार पुत्र सुशील कुमार सिपानी को चेक अनादरण का दोषी माना है।अभियुक्त को 11 माह का साधारण कारावास एवं एक लाख 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

प्रकरण के अनुसार, आरोपी स्नेह कुमार ने जरूरत पर अलखसागर कुआं क्षेत्र निवासी संजय गहलोत पुत्र राजेन्द्र सिंह से 90 हजार रुपए उधार लिए थे। इसके बदले में एक चेक दिया। तय समय बाद परिवादी ने बैंक में चेक लगाया, जो पर्याप्त राशि नहीं होने पर अनादरित हो गया। इस पर आरोपी को रुपए का तकादा किया, लेकिन वह टालमटोल करता रहा। इसके बाद परिवादी ने अधिवक्ता लीलाधर भाटी के मार्फत न्यायालय में परिवाद दायर किया।

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