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ड्राईविंग लाईसेंस और आरसी को लेकर आई ये खबर,आपके लिये है अहम

खुलासा न्यूज,बीकानेर। किसी वाहन का पंजीयन हो गया है और उसकी आरसी उसके घर नहीं पहुंची है तो ऐसे वाहन चालकों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्हें अपनी आरसी व ड्राईविंग लाईसेंस पूर्व की भांति जिला परिवहन कार्यालय से ही मिलेंगे। इसके लिये राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर आवेदक को आरसी व डाईविंग लाईसेंस प्रादेशिक परिवहन कार्यालय से उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए है। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने निकाले इस आदेश में स्पष्ट किया है कि वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी)एवं वाहन चालक लाईसेंस(डीएल)आवेदक के पते पर न भेजकर अब उन्हें कार्यालय से ही दिए जावें।
पूर्व में थी यह व्यवस्था
आपको बता दे कि परिवहन विभाग की ओर से पहले यह दोनों प्रमाण पत्र आवेदक के बताएं पते पर भेजे जाते थे। इस प्रक्रिया में आवेदक के पास यह प्रमाण पत्र पहुंचने में देरी या गुम होने की शिकायतें आ रही थी। जिसे देखते हुए विभाग ने पुन:आवेदक को परिवहन कार्यालय से ही वाहन के ये दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज देने के आदेश शासन सचिव ने दिए है।
वाहन चालक के हित में निर्णय
भारतीय राष्ट्रीय ड्राईवर यूनियन इंटक के हेमन्त किराडू ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह वाहन चालकों के हित में लिया गया फैसला है। आवेदक के बताएं पर समयावधि में लाईसेंस व आरसी नहीं पहुंचने से वाहन चालकों को वेवजह पुलिस चालान का दंड भुगतना पड़ता था। अब आवेदन के बाद तय समय सीमा में वाहन चालकों को आरसी व ड्राईविंग लाईसेंस मिलने से वाहन चालक को परेशानी नहीं होगी। इसके लिये किराडू ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व आयुक्त रवि जैन का आभार जताया है।

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