
महिला कार्मिक के लिये आई ये अहम खबर,जाने पूरा मामला






खुलासा न्यूज,बीकानेर। राज्य सरकार में नियुक्ति मिलने के साथ अगर बच्चे का जन्म नियुक्ति से पूर्व हुआ हो तो भी महिला कर्मचारियों को मेटरनिटी लीव मिल सकेगी। अब तक उन्हीं महिला कर्मचारियों को मेटरनिटी लीव मिल रही थी जिनके बच्चे का जन्म सरकारी नौकरी जॉइन करने के बाद होता था । अब वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की पालना में सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी महिला कर्मचारी को ज्वाइन के आधार पर ही अवकाश दिया जाएगा। अगर जॉयनिंग से पहले बच्चा हुआ है तो भी उसे मेटरनिटी लीव का अधिकार होगा। हालांकि राजस्थान सरकार ने इसमें नियम बना दिया है। अगर कोई महिला बच्चे के जन्म के बाद अगर ज्वाइन करती है तो उसे अब मेटरनिटी लीव मिलेगी। हालांकि इसमें बच्चे की उम्र के हिसाब से अवकाश कम हो जाएंगे। अगर बच्चा एक महीने का है तो उसके अवकाश में ये एक महीना कम हो जाएगा, साथ ही डिलीवरी से पहले के पंद्रह दिन भी कम होंगे। अगर महिला नौकरी ज्वाइन करने के पंद्रह दिन के भीतर आवेदन करती है तो उसे अवकाश मिलेगा। आवेदन करते वक्त बच्चे की आयु के अनुसार अवकाश के दिन कम हो जाएंगे। अगर बच्चा बीस दिन का हे तो डिलीवरी से पहले के पंद्रह दिन और बच्चे की आयु के बीस दिन कुल 35 दिन अवकाश के 180 दिनों में से कम कर दिए जाएंगे। महिला ज्वाइन के जितने दिन बाद आवेदन करेगी, उतने दिन भी मेटरनिटी के 180 दिनमें से कम होंगे। ऐसे में ज्वाइन के दिन ही अवकाश के लिए आवेदन करना होगा।सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा था कि महिलाओं को नौकरी के दौरान मेटरनिटी लीव दी जाती है तो उन्हें उस वक्त भी अवकाश मिलना चाहिए जब वो नौकरी जॉइन करने के दौरान प्रेगनेंट हो। इसके बाद राज्य सरकार ने सेवा नियमों के आधार पर इस निर्णय की पालना तो कर दी लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया कि 180 दिन का अवकाश नहीं मिलेगा, बल्कि नौकरी जॉइन से पहले के दिन इसमें से कम किए जाएंगे।
ऐसे कम होंगे दिन
15 दिन बच्चे के जन्म के पूर्व के
नौकरी ज्वाइन करते वक़्त बच्चे की आयु दिनों में
नौकरी ज्वाइन करने से लेकर मेटरनिटी अवकाश पर प्रस्थान तक का समय


