यह पूर्व सरपंच पांच साल नहीं लड़ सकेगा चुनाव, संभागीय आयुक्त ने की कार्यवाही - Khulasa Online यह पूर्व सरपंच पांच साल नहीं लड़ सकेगा चुनाव, संभागीय आयुक्त ने की कार्यवाही - Khulasa Online

यह पूर्व सरपंच पांच साल नहीं लड़ सकेगा चुनाव, संभागीय आयुक्त ने की कार्यवाही

खुलासा न्यूज, बीकानेर। श्रीगंगानगर जिले की राजपुरा पिपेरान ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच संदीप भांभू को पांच वर्ष तक पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने की शिकायत सही पाए जाने पर सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरान के पूर्व सरपंच संदीप भांभू के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई की गई है। इसके तहत भांभू को अगले 5 वर्ष तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

संभागीय आयुक्त ने बताया कि शिकायत की जांच अतिरिक्त जिला कलक्टर,सूरतगढ द्वारा करवाई गई। जांच के बाद संदीप भांभू को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। इस दौरान भांभू द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए संभागीय आयुक्त ने यह आदेश जारी किए।

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