Gold Silver

10 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति से खुल सकेंगे ये कार्यालय

खुलासा न्यूज,बीकानेर।कोविड और जन अनुशासन लॉकडाउन के चलते पिछले एक माह से भी अधिक समय से बंद पड़े शिक्षा विभाग के कार्यालय अब खुल सकेंगें। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य, संभाग और जिला स्तरीय कार्यालयों को खोलने की अनुमति संबंधी निर्देश जारी किए हैं। इनमें स्पष्ट किया गया है कि समस्त अधिकारी अपने अधीनस्थ 10 प्रतिशत कार्मिकों के साथ अनिवार्य और आवश्यक प्रकृति के कार्यों के संपादन के लिए कार्यालय जा सकेंगे। इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यस्थल पर राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
जिला कलेक्टर की अनुमति जरूरी
जिले में संचालित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक व प्रारंभिक, डाइट, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला क्षेत्राधिकार के अन्य समस्त शिक्षा विभाग के कार्यालय को संबंधित जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही खोला जा सकेगा। संबंधित कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि जिस कार्य से कार्यालय खोला जा रहा हो,वह कार्य अनिवार्य में आवश्यक प्रकृति का हो।
एपीओ कार्मिकों को उपस्थिति अंकन में छूट
निदेशालय की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जब तक पूर्ण क्षमता से कार्यालय नहीं खुलते हैं तब तक एपीओ और निलंबित कार्मिकों को उपस्थिति अंकल के लिए कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही कोई कार्मिक इन निर्देशों की अवहेलना करता पाया गया तो उस पर लॉकडाउन निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी।

Join Whatsapp 26